राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
(National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)
👉“राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के तहत गोवा में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (PMRU) स्थापित”
✅चर्चा में क्यों?
◆ हाल ही में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने गोवा राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के सहयोग से 22 अक्टूबर, 2020 को एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है।
◆ यह पीएमआरयू राज्य स्तर पर एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा।
✅प्रमुख बिंदु
◆ अभी तक एनपीपीए का मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही एनपीपीए राज्य स्तर पर भी पहुंच जाएगा।
◆ एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पीएमआरयू की स्थापना की है।
◆ एनपीपीए की देश के सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की योजना है।
◆ योजना के तहत एनपीपीए द्वारा पीएमआरयू के आवर्ती और
गैर-आवर्ती दोनों का खर्च वहन किया जायेगा ।
मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (Price Monitoring and Resource Unit - PMRU)
◆ पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है जिसके अपने नियम (मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन) / उप कानून हैं। पीएमआरयू की शासी परिषद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हैं।
➡️मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (Price Monitoring and Resource Unit - PMRU) के कार्य
◆ पीएमआरयू का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करना है।
◆ पीएमआरयू जमीनी स्तर पर एनपीपीए के सहयोगी के रूप में सूचना संग्रह तंत्र के रूप में काम करता हैं। वे एनपीपीए और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता हैं।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
◆ राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority-NPPA) का गठन 29 अगस्त, 1997 को औषध विभाग (डीओपी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में किया गया था।
◆ एनपीपीए कोविड प्रोटोकॉल के तहत एचसीक्यू, पैरासिटामोल, वैक्सीन, इंसुलिन और अन्य दवाओं सहित जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनपीपीए ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पूरे देश में दवाओं की कोई कमी ना हो।
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