google.com, pub-1480548673532614, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1480548673532614, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Kabu Education : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एंटी-रेप बिल ‘अपराजिता’ पारित किया(West Bengal Assembly passes anti-rape bill ‘Aparajita’)

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एंटी-रेप बिल ‘अपराजिता’ पारित किया(West Bengal Assembly passes anti-rape bill ‘Aparajita’)


 पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एंटी-रेप बिल ‘अपराजिता’ पारित किया

(West Bengal Assembly passes anti-rape bill ‘Aparajita’)




पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' पारित किया है।


विधेयक में पीड़िता की मृत्यु होने पर बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है।


बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि पुलिस अधीक्षक कोई वैध कारण बताते हैं तो 15 दिन के विस्तार का प्रावधान है। 


विशेष कार्य बल विधेयक में एक जिला-स्तरीय 'विशेष कार्य बल' स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसे 'अपराजिता कार्य बल' नाम दिया गया है, जिसका नेतृत्व एक पुलिस उपाधीक्षक करेगा। 


विशेष न्यायालय विधेयक में बलात्कार और यौन अपराध के मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए 52 विशेष न्यायालयों की स्थापना की भी सिफारिश की गई है।

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